अचल सम्पति साख सीमा ऋण योजना
(1) उदेश्य- अचल सम्पति रहन ऋण योजना का उद्ेश्य व्यक्ति की विधि सम्मत आकस्मिक पारिवारिक , सामाजिक, व्यापारिक फर्म की आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति जिसमें वाहन क्रय, उच्च शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध करवाना।
(2) पात्रता- राजस्थान राज्य का निवासी, संबंधित क्षेत्र में रहन योग्य अचल सम्पत्ति का मालिक, अच्छी बैंक साख(बपअपस तमचवतज), सम्पत्ति भारमुक्त एवं स्पष्ट मालिकाना हक नामित, आवासीय या व्यापारिक श्रेणी में आता है।
ऋणी का बैंक की नोमिनल सदस्यता शुल्क 51 रूपये एंव अमानत राशि 1000 रूपये के तौर पर जमा करवाना होगा।
(3) दस्तावेज-
- अचल सम्पत्ति, आवासीय मकान, दुकान या प्रतिष्ठान जो भारमुक्त एंव स्पष्ट मालिकाना हक, सम्बधिंत दस्तावेज।
- सर्च रिपोर्ट (7 वर्ष की)
- पंजीकृत मूल्याकंनकर्ता द्वारा मूल्ंयाकन रिपोर्ट।
- दो सक्षम जमानतदार, शपथ-पत्र, सहमति पत्र एवं उनकी सम्पत्ति के प्रमाणित प्रतिलिपि, पहचान-पत्र।
- ऋण अनुबंध पत्र।
- शपथ-पत्र।
- अविरण-पत्र।
- वचन-पत्र।
(4) शर्तें-
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष हो सकती है।
- अचल सम्पति संबंधित बैंक शाखा के कार्यक्षेत्र में स्थित हो।
- ऋण की न्यूनतम राशि 1.00 लाख एवं अधिकतम 35.00 लाख रूपये।
- ऋण अवधि अधिकतम 10 वर्ष (सावधि ऋ़ण) एवं साख सीमा सम्पति डीएलसी या बाजार भाव जो न्यूनतम हो का 50 प्रतिशत।
- ऋण पर ब्याज राशि 3.00 लाख से कम पर 10 प्रतिशत एवं 3.00 लाख व अधिक के लिये 11 प्रतिशत रहेगी। साख सीमा का नवीनीकरण हर 1 वर्ष के बाद करवाना अनिवार्य होगां
- अचल सम्पति रहन योग्य, का बीमा करवाना आवश्यक होगा।
- पुनर्भरण क्षमता में 3 वर्ष की आईटीआर।