किसान कल्याण ऋण योजना

किसान कल्याण ऋण योजना किसानों की कृषि संबंधित आवश्यकताओं (कृषि यंत्र, भूमि सुधार, संचार सुविधा) एवं आदि के लिये उपलब्ध करवाया जाने वाला ऋण है।

पात्रता-

  1. संबंधित शाखा क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि सिचिंत एवं असिचिंत।
  2. कृषि भूमि भार मुक्त (सर्च रिपोर्ट 7 वर्ष की )
  3. कृषक का कृषि भूमि पर स्वंय का काश्तकार एवं काबिज होना।
  4. भूमि प्रमाण-पत्र, जमाबंदी, गिरदावरी रिपोर्ट।
  5. डीएलसी दरों का आंकलन।
शर्तें-
  1. ऋण राशि डीएलसी दर की 60 प्रतिशत तक।
  2. ब्याजदर 11 प्रतिशत।
  3. ऋण राशि का 25 प्रतिशत साख सीमा एवं 75 प्रतिशत मियादी।
  4. पुनर्भरण क्षमता का आंकलन फसल पैदावार एवं अन्य आय के साधनों से की जायेगी।
  5. मियादी ऋण की अवधि 9 वर्ष की होगी।
  6. समय पर ऋण चुकारा करने पर 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान।
  7. ऋण राशि अधिकतम 10.00 लाख रूपये।
दस्तावेज-
  1. ऋणी की कृषि भूमि का बैंक के पक्ष में रहननामा।
  2. एक सक्षम जमानतदार नोमिनल सदस्यता, जमानत बाबत सहमति पत्र, सम्पत्ति की सत्यापित प्रतिलिपि एवं पहचान-पत्र।