कृषक मित्र
कृषक मित्र ऋण योजना एक प्रकार का फसली ऋण है। जिसकी अधिकतम राशि 4.00 लाख रूपये तक स्वीकृत की जा सकती है।
पात्रता-
- कृषक के पास स्वंय के काश्तकारी एवं स्वामित्व वाली न्यूनतम 6.5 बीघा कृषि भूमि की अनिवार्यता है।
- कृषक भूमि- भूमि प्रमाण-पत्र, जमाबंदी, गिरदावरी रिपोर्ट, सर्च रिपोर्ट, डीएलसी दर का आंकलन।
दस्तावेज-- ऋणी का संबंधित बैंक शाखा क्षेत्र में न्यूनतम 6.5 बीघा कृषि भूमि।
- शपथ-पत्र, ऋ़ण अनुबंध, वचन पत्र।
- नोमिनल सदस्यता शुल्क।
- सक्षम जमानतदार।
- जमानत बाबत सहमति पत्र।
- कृषि भूमि की सत्यापित प्रतिलिपि, पहचान-पत्र।
शर्तें-
- न्यूनतम 6.5 बीघा कृषि योग्य भूमि।
- पुनः भरण क्षमता का आंकलन पैदावर के आधार पर।
- ब्याज दर 7 प्रतिशत रहेगी।
- हर एक वर्ष बाद शाखा स्तर पर नवीनीकरण होगी।