कृषक मित्र

कृषक मित्र ऋण योजना एक प्रकार का फसली ऋण है। जिसकी अधिकतम राशि 4.00 लाख रूपये तक स्वीकृत की जा सकती है।
पात्रता-

  1. कृषक के पास स्वंय के काश्तकारी एवं स्वामित्व वाली न्यूनतम 6.5 बीघा कृषि भूमि की अनिवार्यता है।
  2. कृषक भूमि- भूमि प्रमाण-पत्र, जमाबंदी, गिरदावरी रिपोर्ट, सर्च रिपोर्ट, डीएलसी दर का आंकलन।
दस्तावेज-
  1. ऋणी का संबंधित बैंक शाखा क्षेत्र में न्यूनतम 6.5 बीघा कृषि भूमि।
  2. शपथ-पत्र, ऋ़ण अनुबंध, वचन पत्र।
  3. नोमिनल सदस्यता शुल्क।
  4. सक्षम जमानतदार।
  5. जमानत बाबत सहमति पत्र।
  6. कृषि भूमि की सत्यापित प्रतिलिपि, पहचान-पत्र।
शर्तें-
  1. न्यूनतम 6.5 बीघा कृषि योग्य भूमि।
  2. पुनः भरण क्षमता का आंकलन पैदावर के आधार पर।
  3. ब्याज दर 7 प्रतिशत रहेगी।
  4. हर एक वर्ष बाद शाखा स्तर पर नवीनीकरण होगी।