कामधेनू डेयरी योजना- (वित्तीय वर्ष 2019-20)

पशुपालकों, गोपालकों, कृषकों, नवयुवकों महिलाओं को स्वंय रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिये प्रदेश के पशुपालन विभाग की प्रजनन निति अनुसार दुधारू देशी गौवंश के सवर्द्वन कर पशुपालकों की आय बढाने हेतु डेयरी विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना।

  1. योजना की प्रक्रिया- पशुपालकों, गोपालकों, कृषकों, नवयुवकों महिलाओं हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिलों में प्रजनन निति अनुरूप कामधेनू डेयरी खोली जायेगी।
  2. उच्च दुग्ध उत्पादक क्षमता वाली एक ही नस्ल की 30 देशी गायों की डेयरी ईकाई व्यक्तिगत लाभार्थी द्वारा दो चरणों में स्थापित की जायेगी।
  3. डेयरी स्थापित करने के लिये आधार भूत सरंचना, पर्याप्त स्थान एवं हरा चारा उत्पादन हेतु भूमि के अतिरिक्त न्यूनतम 1 एकड़ (बैंक के बंधक योग्य) स्वंय, परिवार के स्वामित्व की भूमि का होना आवश्यक होगा। योजना में जिसके नाम से जमीन है उसे आवश्यक होने पर जमीन बंधक हेतु गारण्टर बनाया जा सकता है।
  4. देशी दुधारू गाय की उम्र 5 वर्ष या 2 ब्यांता जो भी कम हो एवं दुग्ध उत्पादन 10-12 लीटर प्रतिदिन तथा बछड़ा, बछडी की उम्र 1 से 2 माह होना आवश्यक है। प्रथम चरण में 15 देशी नस्ल की दुधारू गाय तथा 4 से 6 माह पश्चात, द्वितीय चरण में ष्शेष 15 देशी गाय की नस्ल क्रय की जायेगी। पशु चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना अत्यन्त आवश्यक होगा कि क्रय की गयी गायें उच्चित आयु, स्वस्थ नस्ल की हो।
  5. सभी गायों का बीमा प्रथम 3 वर्ष के लिये एवं उसकी निरन्तरता में ऋण चुकारा होने तक पुश बीमा बैंक के माध्यम से लाभार्थी द्वारा करवाया जायेगा।
  6. देशी दुधारू गौवंश का क्रय लाभार्थी द्वारा किया जायेगा। गौवंश का क्रय स्वंय अथवा परिवार, मित्रों के माध्यम से पशुपालकों, ब्रिडरस एसोसियशन अथवा पशु हटवाड़ा से किया जा सकता है। पशु उलब्ध नहीं होने की स्थिति मंे पड़ोसी राज्य से गौवंश क्रय किया जा सकता है।
वित्तीय प्रावधान-
  1. बैंक ऋण 5 वर्षों तक लाभार्थी एवं बैंक की सहमति पर दिया जायेगा।
  2. बैंक द्वारा प्रतिदिन डेयरी में होने वाला व्यय यथा चारा, पशुआहार, चिकित्सा, श्रमिक एवं अन्य व्यय हेतु लाभार्थी की बैंक से सहमति के आधार पर सीसी लिमिट तय की जायेगी।
  3. खातें के एनपीए होने की स्थिति में जिला स्तरीय गौपालन समिति एवं संबंधित संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग एनपीए ऋण वसूली में अनिवार्य रूप से सहयोग करेगें।