आवास ऋण योजना-

  1. नियमित आय के स्त्रौत वाले व्यक्तियों के भवन निर्माण, क्रय करने हेतु प्रोत्साहित कर आवास समस्याओं के निराकरण में सहयोग करना।
  2. विध्यमान आवास की मरम्मत, अभिवृद्वि एवं नवीनीकरण के लिये वित्तीय सुविधायें उपलब्ध करवाना।
  3. विध्यमान आवासिय परिसर जिसके निर्माण हेतु अन्य वित्तीय संस्था से ऋण लिया हुआ है के चुकारें(टेंक ऑवर) हेतु वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाना। ध्यान रहे कि अन्य संस्थाओं के अवधिपार ऋण चुकारें हेतु ऋण स्वीकृत नहीं किये जायेगे।
पात्रता-
  1. सरकारी, अर्द्वसरकारी, स्वायतशासी संस्था अथवा सार्वजनिक(समिति दायित्व) कंपनियों में कार्यरत स्थायी वेतन भोगी।
  2. विधिक व्यक्ति जो पिछले 3 वर्षों से आयकर निर्धारिती हो और उसे स्थायी पैन नम्बर आंवटित हो।
  3. गैर वेतन भोगी आवेदकों से आयकर वितरणायें के अतिरिक्त आरएससीटी/सीएसटी/ठेकेदारों के मामलों में रजिस्ट्रेशन की प्रति प्राप्त कर आयकर विवतरण में से तुलनात्मक जानकारी की जाकर आय की सुनिश्चितता की जाये ताकि पुनर्भरण भुगतान क्षमता का सही से आंकलन किया जा सके।
  4. अस्थायी प्रकृति की आय जैसे सिलाई, ट्यूशन पढाना, होकर बच्चों के पालन गृह को दीर्घाअवधि आय के स्त्रोत नहीं माना जावे।
  5. सामान्यः इस योजनान्तर्गत 50 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को ऋण अग्रिम नहीं किया जावेगा। तथापि विशिष्ठ मामलों में व्यक्ति की पात्रता एवं योग्यता के आधार पर 65 वर्ष की आयु तक पर विचार किया जा सकेगा।
योजना का कार्यक्षेत्र-हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली नगरपालिका शहरों एवं कस्बों में ऋण अग्रिम कर सकेगे।
ऋण राशि एवं ऋण का अशंदान-
  1. न्यूनतम ऋण राशि 1.00 लाख रूपये अधिकतम 25.00 लाख रूपये तक स्वीकृत की जा सकेगी।
  2. मरम्मत नवीनीकरण, परिर्वतन, परिवर्द्वन, पुतायी, डिस्टेम्पर आदि के लिये अधिकतम 10.00 लाख रूपये तक स्वीकृत की जा सकेगी।
अंशदान-
  1. 2.00 लाख रूपये तक प्रार्थी का अंशदानःबैंक का ऋण 20ः80 एवं 2.00 लाख से अधिक 25ः75 होगा।
  2. ऋण की अवधि - 15 वर्ष एवं वेतन भोगियों के लिये 20 वर्ष।