उदेद्श्यः- गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों को प्रोत्साहन देने एवं दूर-दराज के स्त्रोतों को विद्युत आपूर्ति हेतु योजना।
पात्रता - योजना बैंक कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों/कर्मचारियों/कृषकों/ सूक्ष्म व्यवस्थापक इकाईयों/होटलों/अस्तवलों पर लागू होगी।
आवेदक की अधिकतम आयु 65 वर्ष सरकारी कर्मचारी के प्रकरणों में 60 वर्ष अथवा उनकी सेवानिवृति तिथि से छः माह पूर्व तक जो भी पहले हो।
ऋण की अवधि - मध्यकालीन ऋण के रूप में 5 से 10 वर्ष की अवधि में लिए देय होगा। ब्याजदर 10.50 प्रतिशत प्रभावी रहेगी।
प्रतिभूति - ऋण राशि 25000/-रु तक सौर ऊर्जा संयत्र बैंक पक्ष में हाईपोथिकेशन किया जायेगा।
ऋण राशि 25001 से 100000/-रु तक सौर ऊर्जा संयत्र. बैंक पक्ष में हाईपोथिकेशन एवं तृतीय पक्ष की गारन्टी जो बैंक को स्वीकार्य हो।
ऋण राशि 100001 से अधिक रूपये से अधिक संयत्र बैंक के पक्ष में हाईपोथिकेशन व कॉललेटर सिक्योरिटी के रूप में अचल सम्पति, भवन, भूमि, मियादी जमा, राष्ट्रीय बचत पत्र बैंक के पक्ष में रहन रखे जायेगे।अचल सम्पति का अधिकतम 60 प्रतिशत एवं अन्य के 70 प्रतिशत ऋण राशि स्वीकृत हो सकेगी। उच्च हैसियत के दो जमानतदार की जमानत भी ली जा सकेगी।
दस्तावेज - आवेदन पत्र, आवेदक एवं जमानतदारों की नोमिनल सदस्यता, पहचान पत्र, संयत्र स्थल का स्वामित्व प्रमाण-पत्र, सौर ऊर्जा कम्पनी से संयत्र का कोटेशन जमानतदार की सहमति पत्र, अचल सम्पति की मूल्यांकन रिपोर्ट, सर्च रिपोर्ट, बीमा, सेवा शुल्क 60 प्रतिशत