कृषि उपज के विरूद्ध रहन ऋण


उदेद्श्यः- किसान कल्यान योजनान्तर्गत किसानों को फसल के रख-रखाव एवं उचित मूल्य प्राप्ति के लिए कृषि उपज के विरूद्ध ऋण उपलब्ध करवाना।
शर्ते- योजना 01.06.2020 से लागू।
किसान से वसूला जाने वाली ब्याज दर 3 प्रतिशत शेष 3 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 4 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा ब्याज अनुदान अधिकतम ऋण राशि 3.00 लाख रू एवं फसल के मूल्यांकन के अनुसार ऋण राशि का निर्धारण।
ऋण की अवधि 90 दिवस एवं विशेष परिस्थितियों में 180 दिन तक बढ़ाई जा सकेगी।